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  • 2025-05-09

Jamshedpur Firing In Court Case: 11 साल बाद आया बड़ा फैसला, माफिया अखिलेश सिंह समेत 13 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी, कोर्ट परिसर में हुई थी दिनदहाड़े गोलीबारी और हत्या, पढ़िए पूरी कहानी

जमशेदपुर कोर्ट परिसर में 2014 में हुए बहुचर्चित हमले के मामले में शुक्रवार को एडीजे 3 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने माफिया अखिलेश सिंह समेत 13 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

Jamshedpur: जमशेदपुर कोर्ट परिसर में 2014 में हुए बहुचर्चित हमले के मामले में शुक्रवार को एडीजे 3 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने माफिया अखिलेश सिंह समेत 13 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

 
यह मामला 24 मई 2014 का है, जब कोर्ट परिसर में माफिया अखिलेश सिंह पर छब्बू सिंह ने गोली चलाने की कोशिश की थी। इस हमले के दौरान अखिलेश सिंह के इशारे पर उसके गुर्गों ने छब्बू सिंह पर हमला कर दिया और तब तक पीटा जब तक वह अधमरा न हो गया और मौके पर पुलिस न पहुंच गई।
इस घटना के बाद से अखिलेश सिंह बदला लेने की नियत से मौके के तलाश में था। मौका पाते ही कोर्ट परिसर में उसके गुर्गों ने गैंगस्टर उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
 
इस मामले में अखिलेश सिंह के अलावा कन्हैया सिंह, अमरेश सिंह, राहुल सिंह, प्रिंस सिंह, मनिंद्र सिंह, नवीन पासवान, सुभाष बरुआ, राहुल सिंह समेत कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अखिलेश सिंह दुमका सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा और विद्या सिंह ने मामले की पैरवी की। अदालत ने सभी आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
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