Jharkhand: झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में सहयोग करने के साथ ही राज्य के किसानों के लिए भी कई योजनाएं चलाती हैं. सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना
जो अल्पकालीन कृषि ऋण धारकों को ऋण के बोझ से राहत देने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50 हजार से लेकर 2 लाकख रुपये तक की बकाया ऋण राशि माफ की जाएगी. इस योजना का लाभ खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मिल रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना और नये फसल ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित करना है. साथ ही यह योजना कृषक समुदायों के पलायन को रोकने और राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहयोग कर सकती है.
इस योजना के तहत आधार कार्ड और राशन कार्ड के अंतर्गत आने वाले मानक केसीसी ऋणों का विवरण बैंक द्वारा ऋण माफी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है. यह वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया जाएगा, जिस वजह से आवेदक और अधिकारियों के बीच संपर्क कम से कम होगा. साथ ही इसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का हल निकाला जाता है.
इस योजना के लिए आवेदन करने वाला आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो. किसान खुद अपनी या फिर पट्टे पर ली गई जमीन पर खेती करता हो. इसके अलावा केवल वही किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हो और इसके माध्यम से उन्होंने ऋण लिया हो. साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और अल्पकालीन फसल ऋण होना चाहिए. यह फसल ऋण राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा जारी किया जाना चाहिए. इस योजना के तहत फसल ऋण रखने वाले प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य ही पात्र होंगे.
इस योजना के लिए आवेदन करने लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है. इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और बैंक पासबुक शामिल हैं.