Jamshedpur: पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा जारी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश के बावजूद नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल हल्दीपोखर खुला पाया गया।
लगातार शिकायत मिलने पर जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल और मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां देखा गया कि विद्यालय न केवल खुला था, बल्कि छोटे-छोटे बच्चों को अध्ययन के लिए बुलाया गया था। बच्चों को स्कूल बसों से लाया भी गया, जिससे प्रशासनिक आदेश की सीधी अवहेलना हुई।
निरीक्षण के बाद जनप्रतिनिधियों ने डीसी से मांग की है कि ऐसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए विद्यालय प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी आपदा के दौरान कोई अनहोनी होती, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता?
वहीं, विद्यालय की प्रिंसिपल बबीता झा ने सफाई देते हुए कहा कि आदेश की सूचना देर से प्राप्त हुई, जिस कारण विद्यालय खुला रखा गया। इस मामले ने प्रशासनिक आदेशों की अनुपालना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब देखना है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है।