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  • 2025-10-15

Jamshedpur Court: जमशेदपुर कोर्ट ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने मामले में आरोपी विवेक कुमार शर्मा को किया बरी

Jamshedpur: जमशेदपुर कोर्ट ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपी विवेक कुमार शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धांत तिग्गा की अदालत से सुनाया गया। मामला मानगो थाना क्षेत्र का है, जो कांड संख्या 81/23 और जीआर नंबर 1388/2023 के रूप में दर्ज था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में हिन्दू नव वर्ष यात्रा के दौरान हुई एक घटना के बाद पुलिस ने विवेक कुमार शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353 (सरकारी कार्य में बाधा डालना) और 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत मामला दर्ज किया था।

अभियुक्त की ओर से इस मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार अग्रवाल, कमल अग्रवाल, आभा रानी और कौशिक पाल ने की। अदालत द्वारा दिए गए इस निर्णय के बाद आरोपी विवेक कुमार शर्मा और उनके परिवार ने राहत की सांस ली।

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