Jamshedpur Food Vendors Fine: FSSA ACT 2006 के तहत पाँच खाद्य विक्रेताओं पर ₹20,000 का जुर्माना
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Jamshedpur: FSSA (Food Safety and Standards Act) 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में जमशेदपुर के पाँच खाद्य विक्रेताओं पर ₹20,000 का आर्थिक दंड लगाया गया है। यह आदेश अपर उपायुक्त न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई।
दंडित किए गए विक्रेताओं में शामिल हैं:
1. श्री भाग, मनोज अग्रवाल, जोन नं.–18, बिरसानगर – सोनपपड़ी बेचने पर ₹20,000 का जुर्माना।
2. श्रेष्ठ फूड प्रोडक्ट, हो.न.–83, ग्राउंड फ्लोर, टैंक रोड – पताशा बेचने पर ₹20,000 का जुर्माना।
3. न्यू गणेश स्वीट्स, श्री देवेंद्र सिंह (ऑनर), आजादनगर – खोया-बर्फी बेचने पर ₹20,000 का जुर्माना।
4. श्रेष्ठ फूड प्रोडक्ट, टैंक रोड, शीतला मंदिर के पास – काजू-बर्फी बेचने पर ₹20,000 का जुर्माना।
5. श्री भाग, मनोज अग्रवाल, बिरसानगर – काजू-बर्फी बेचने पर ₹20,000 का जुर्माना।
नोट में स्पष्ट किया गया है कि:
FSSA ACT 2006 के तहत अपर उपायुक्त को न्याय निर्णायक अधिकारी की शक्ति प्राप्त है। इस अधिनियम के अंतर्गत, उपयुक्त न्यायालय ने उपरोक्त विक्रेताओं के खिलाफ आदेश पारित कर अर्थदंड निर्धारित किया।
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन की सख्ती और तत्परता को दर्शाती है।