Ranchi News: रांची की अदालत ने दो हजार रुपये के विवाद में अपने ही साथी मजदूर की हत्या के आरोपी अजय लिंडा को राहत देने से इनकार कर दिया है. अपर न्यायायुक्त (AJC) संजीव झा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामला रातु थाना क्षेत्र के नयाटोली सिमलिया में 23 जनवरी 2026 को हुई हत्या से जुड़ा है.
उधार के पैसे बने हत्या की वजह
अभियोजन के अनुसार, मृतक डेविस कुजूर और आरोपी अजय लिंडा आपस में दोस्त थे. दोनों मजदूरी करते थे और लंबे समय से साथ रह रहे थे. पुलिस जांच में सामने आया कि डेविस ने घरेलू जरूरतों के लिए अजय से दो हजार रुपये उधार लिए थे. जब अजय ने रकम वापस मांगी तो डेविस लगातार टालता रहा, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया.
पहले मारपीट, फिर रची हत्या की साजिश
जांच के मुताबिक, पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद के दौरान डेविस ने अजय की लाठी से पिटाई कर दी थी. पुलिस का दावा है कि इसी घटना के बाद अजय ने बदला लेने की योजना बनाई. आरोप है कि उसने डेविस को शराब पिलाई और घूमने के बहाने सुनसान जगह ले गया, जहां लकड़ी के पटरे से हमला कर उसकी हत्या कर दी.
कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही अजय लिंडा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहने का आदेश दिया गया.