Ranchi News: रांची रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी प्रमोद कुमार महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया और मामले से जुड़ी केस डायरी भी प्रस्तुत की गई.
सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से बहस के लिए समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 जून को होगी.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच के दौरान एसीबी ने 7 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बढ़ाईक, राजेश झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था.
फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन हड़पने का आरोप
एसीबी की जांच के अनुसार, आरोपियों पर मिलीभगत कर रिम्स के लिए अधिग्रहीत जमीन को निजी संपत्ति दिखाने के लिए फर्जी वंशावली तैयार करने का आरोप है. यह मामला वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है. आरोप है कि इस जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकान और मकान तक बना लिए गए. एसीबी अब पूरे मामले में दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है.