1000 Rupees Fine For Smoking: झारखंड में आज से सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस संशोधन विधेयक के स्वीकृत होने से पहले तक राज्य में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान था, जो अब पांच गुणा बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। 21 वर्ष से कम आयु के उपभोक्ताओं को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध होगा।
झारखंड कैबिनेट ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार ने स्पष्ट किया था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
झारखंड में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कड़े नियम बनाए हैं और उनका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे राज्य में तंबाकू की खपत कम करने में मदद मिलेगी और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।