Jharkhand Maoist Case: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2023 झारखंड सीपीआई (माओवादी) साजिश मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
इस मामले में कृष्णा हांसदा, अभिजीत कोरह और रामदयाल महतो पर आतंकी गतिविधियों और संगठित आपराधिक साजिश से संबंधित कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
कृष्णा हांसदा पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धाराएं 17, 18, 18ए, 18बी, 20, 21, 38, 39 और 40 के तहत आरोप लगाए गए हैं। अभिजीत कोरह पर आईपीसी की धारा 120बी आरडब्ल्यू 121ए, 386, 387; आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 और यूए(पी) अधिनियम की धाराएं 13, 17, 18, 20, 38, 39, 40 के तहत आरोप लगाए गए हैं। रामदयाल महतो पर आईपीसी की धाराएं 120बी, 121ए, 386, 387; आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 17; और यूए(पी) अधिनियम की धाराएं 13, 17, 18, 18ए, 20, 21, 38, 39, 40 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एनआईए की जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी पारसनाथ पर्वत क्षेत्र, गिरिडीह (झारखंड) में जबरन वसूली, धमकी और भर्ती के माध्यम से आतंकी नेटवर्क को संचालित कर रहे थे।
कृष्णा हांसदा को प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) की क्षेत्रीय समिति का सदस्य बताया गया है, जबकि अभिजीत कोरह संगठन का सशस्त्र कैडर है और रामदयाल महतो सीपीआई (माओवादी) की विशेष क्षेत्र समिति (SAC) का सदस्य था।
इस पूरे मामले की शुरुआत जनवरी 2023 में कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी से हुई थी, जिसे झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी थाना अंतर्गत लुसियो वन क्षेत्र से पकड़ा गया था। पुलिस ने उसके पास से 7.65 एमएम की एक पिस्तौल, लेवी की राशि और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए।
एनआईए ने केस को अपने हाथ में लिया और जून 2023 में इसे RC-01/2023/NIA/RNC के रूप में पुनः पंजीकृत किया। एजेंसी की जांच अभी भी जारी है। एनआईए का उद्देश्य इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ना और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है।
एनआईए द्वारा दायर की गई चार्जशीट में तीन आरोपियों पर आतंकी गतिविधियों और संगठित आपराधिक साजिश से संबंधित कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एजेंसी की जांच अभी भी जारी है और जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है।