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  • 2026-02-26

Jharkhand News: जोन्हा फॉल के विकास कार्य पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दो हफ्ते में एनओसी लाने का आदेश

Jharkhand News: रांची जिले के मशहूर पर्यटन स्थल जोन्हा फॉल, जिसे गौतमधारा के नाम से भी जाना जाता है, के आसपास सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.


इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने की. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए पर्यावरण विभाग और रेलवे विभाग से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करे. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है.


पूरे इलाके के विकास की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू
सुनवाई के दौरान बताया गया कि पहले दायर जनहित याचिका में संबंधित अधिकारियों ने एनएच-220 समेत आसपास की सड़कों के निर्माण और सुधार कार्य पूरा होने की जानकारी दी थी. अब चूंकि प्रमुख सड़क कार्य पूरे हो चुके हैं, इसलिए पूरे इलाके के विकास की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू की जानी है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना आवश्यक अनुमति के आगे का काम नहीं किया जा सकता. इसलिए पहले सभी जरूरी विभागों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की गई है.

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