Jamshedpur Court Decision: भोलू कुम्हार हत्याकांड में कुख्यात विक्की नंदी समेत तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी, पुलिसिया जांच की गुणवत्ता पर उठे सवाल
Jamshedpur Court Decision: भोलू कुम्हार हत्याकांड में कुख्यात विक्की नंदी समेत तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी, पुलिसिया जांच की गुणवत्ता पर उठे सवाल
Jamshedpur: कदमा बाजार के पास हुए बहुचर्चित भोलू कुम्हार हत्याकांड में जमशेदपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 4 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने गैंगस्टर विक्की नंदी और उसके दो साथी राहुल कुमार पंडित व प्रशांत कापड़ी उर्फ बिट्टू कापड़ी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
घटना 23 मई 2024 की है, जब कदमा बाजार में भीम महाली के करीबी भोलू कुम्हार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विक्की नंदी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वह घटना के दिन से ही जेल में बंद था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने विक्की नंदी की पैरवी की।
केस की सुनवाई के दौरान कुल सात गवाहों की गवाही हुई। पुलिस ने पहले राहुल को आदित्यपुर से गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पर प्रशांत को भी पकड़ा गया। प्रशांत के वाशिंग सेंटर से पुलिस ने कथित तौर पर हथियार बरामद किए थे।
हालांकि, न्यायालय में पुलिस अपनी कहानी को साबित करने में असफल रही। गवाहियों और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।
यह फैसला जमशेदपुर के आपराधिक मामलों में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, जहां पुलिस की जांच की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं।