BREAKING: झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है. उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत दी है. न्यायालय ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता शनिवार को शारीरिक रूप से (ऑफलाइन माध्यम से) अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे और झारखंड लोक सेवा आयोग को इसे स्वीकार करना होगा. यह आदेश किशोर कुमार मंडल और अन्य 22 अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर आया है.
नियमों और पिछली परीक्षाओं का दिया गया हवाला
अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने दलील दी कि जेपीएससी की पिछली दो सिविल सेवा परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में रियायत दी गई थी. हालांकि, आगामी 2025 की परीक्षा के लिए उम्र की गणना की तिथि 1 अगस्त 2026 निर्धारित कर दी गई है, जिससे कई अभ्यर्थी अपात्र हो रहे हैं. कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जेपीएससी की नियमावली के अनुसार हर साल परीक्षा आयोजित होनी चाहिए और उम्र सीमा में छूट का प्रावधान भी मौजूद है, जिसका लाभ पहले भी परीक्षार्थियों को मिलता रहा है.
उल्लेखनीय है कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि शनिवार तय की गई है.