Ranchi News : प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी राजू उरांव को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत अब 29 जून को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।
लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान विवाद के बाद हुई थी हत्या
अभियोजन के अनुसार, यह मामला 19 सितंबर 2022 का है। खुशबू और राजू उरांव करीब एक वर्ष से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। करमा पर्व से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद खुशबू अपने पिता के घर चली गई थी।
19 सितंबर 2022 की सुबह राजू उरांव अपने साथी सोनू उरांव के साथ खुशबू के घर पहुंचा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। खुशबू के मना करने पर आरोपी ने कथित रूप से पिस्टल निकालकर उसके सीने में गोली मार दी। गोली लगने से खुशबू की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद जंगल से हुई थी गिरफ्तारी
हत्या की वारदात के बाद राजू उरांव और उसका साथी सोनू उरांव फरार होकर जंगल में छिप गए थे। पुलिस ने उसी दिन दोनों को जंगल से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने राजू उरांव को दोषी करार दिया है। अब 29 जून को अदालत आरोपी की सजा पर अंतिम फैसला सुनाएगी।