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  • 2026-03-15

Jamshedpur Deputy Mayor Election : उप महापौर और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर धारा 163 लागू

Jamshedpur News: जमशेदपुर में आगामी नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत सख्त कर दिया है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से मानगो नगर निगम के उप महापौर और जुगसलाई नगर परिषद के उपाध्यक्ष निर्वाचन केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।


चुनाव कार्यक्रमों का विवरण

नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत दो महत्वपूर्ण पदों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होने हैं। जारी आदेश के अनुसार, जुगसलाई नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए 16 मार्च 2026 को गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखण्ड कार्यालय के सभागार में बैठक बुलाई गई है। वहीं, मानगो नगर निगम के उप महापौर पद के लिए 17 मार्च 2026 को जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी।


सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय

प्रशासन को सूचना मिली है कि इन चुनावों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शक्ति प्रदर्शन या सांप्रदायिक विद्वेष फैलाकर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा सकती है। लोक शांति भंग होने की इसी संभावना को देखते हुए अनुमण्डल दण्डाधिकारी अर्नव मिश्रा ने इन केंद्रों के संपूर्ण परिसर में निषेधाज्ञा जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना है।


निषेधाज्ञा के तहत प्रमुख प्रतिबंध

आदेश के प्रभावी रहने तक किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या संगठन को बिना पूर्व अनुमति के सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार या मानव शरीर के लिए घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, यह पाबंदियां चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस बल, कर्मियों और मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होंगी।


समय सीमा और प्रचार-प्रसार

यह प्रतिबंध जुगसलाई चुनाव के लिए 16 मार्च को सुबह 5:00 बजे से और मानगो चुनाव के लिए 17 मार्च को सुबह 5:00 बजे से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे। चूंकि सभी संबंधित व्यक्तियों को तत्काल नोटिस तामिला कराना संभव नहीं था, इसलिए इसे एकपक्षीय आदेश के रूप में जारी किया गया है। प्रशासन ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि लाउडस्पीकर के जरिए इन नियमों का व्यापक प्रचार किया जाए।

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