Seraikela News: सरायकेला में मोटरयान अधिनियम (MV Act) के अंतर्गत सड़क दुर्घटना से संबंधित एक प्रकरण में मृतक के आश्रित को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की प्रक्रिया संचालित की जा रही है. निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप मृतक के आश्रित को कुल ₹9,41,517/- (नौ लाख इकतालीस हजार पाँच सौ सत्रह रुपये मात्र) की क्षतिपूर्ति स्वीकृत की गई है.
द्वितीय किस्त का भुगतान
उक्त के क्रम में आज द्वितीय किस्त के रूप में ₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) का भुगतान किया गया. इससे पूर्व प्रथम किस्त के रूप में भी ₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) का भुगतान मृतक के आश्रित को किया जा चुका है.
शेष बची हुई क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान
शेष बची हुई क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान निर्धारित नियमों एवं समय-सीमा के अनुरूप आगामी किस्त में किया जाएगा.
यातायात नियमों का पालन करने की अपील
जिला प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सड़क दुर्घटना से संबंधित मामलों में मृतक के आश्रितों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु पारदर्शी, विधिसम्मत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, ताकि प्रभावित परिवार को त्वरित राहत मिल सके. इसी क्रम में जिले के सभी वाहन चालकों से अपील की जाती है कि वे अपने वाहनों में वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (RC), वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा प्रमाण पत्र (Insurance) तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) सहित सभी आवश्यक दस्तावेज सदैव साथ रखें.