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  • 2025-12-03

Seraikela News: चाइल्ड हेल्पलाइन सरायकेला ने राजनगर में बच्चों के बीच चलाया जागरूकता कार्यक्रम

Seraikela News: सरायकेला चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा राजनगर के कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय और राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय में बाल अधिकार पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

सरायकेला बाल कल्याण समिति के सदस्य एसए हैदर ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि बाल विवाह अपराध है. लड़की की विवाह आयु 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए. इससे कम उम्र में विवाह पर सजा का प्रावधान है.

बाल श्रम अपराध है. 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना दंडनीय है. उन्होने कहा कि स्पांसरशिप योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों के लिए सरकार ने शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत मदद की योजना चलाई है. अनाथ बच्चों के लिए माता-पिता न होने पर 4000 रूपए मासिक सहायता बाल कल्याण समिति देती है.

चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर कविता मिश्रा ने बच्चों को 1098 का नंबर बताया और इसका डेमो दिखाया. उन्होंने कहा, "किसी भी मदद के लिए इस नंबर पर कॉल करें, हम हैं आपके साथ."

कार्यक्रम में परामर्शदाता मंगली मार्डी, समीर कुमार महतो, विश्वाजित सिंह मोदक और विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद थे.
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