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  • 2025-11-13

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने महिला एवं नाबालिगों की सुरक्षा पर जताई चिंता, मुख्य सचिव को दिए सुझावों पर विचार के निर्देश

Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और नाबालिगों के साथ बढ़ते दुष्कर्म और प्रताड़ना की घटनाओं को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को महिला सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों और अन्य जगहों

कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों और अन्य जगहों पर महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (JHALSA) के सुझावों पर मुख्य सचिव विचार करें।

पूर्व की सुनवाई में अदालत ने कहा था कि रांची

पूर्व की सुनवाई में अदालत ने कहा था कि रांची के सभी बालिका स्कूलों—सरकारी और निजी दोनों—को एक ‘स्कूल अनुपालन चेकलिस्ट’ भरनी होगी, जिसमें 25 बिंदुओं से संबंधित सुरक्षा व प्रबंधन की जानकारी देनी होगी। खंडपीठ ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

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