National News: भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना और चीनी सेना को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिए गए कथित विवादास्पद बयान पर चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कोर्ट के सामने जल्द सुनवाई की मांग रखी।
गौरव भाटिया ने उठाया सुनवाई में देरी का मुद्दा
गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी कोई VVIP नहीं हैं और उन्होंने मजिस्ट्रेट की ओर से लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने बताया कि मामला करीब पांच महीने पहले लिस्ट किया गया था, लेकिन अब तक इस पर सुनवाई नहीं हो सकी है।
उन्होंने कहा कि मामले को अलग करके स्वतंत्र रूप से सुना जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी मामले का इस तरह लंबित रहना अदालत की संस्था के लिए भी उचित नहीं है।
CJI सूर्य कांत ने कहा:- प्रक्रिया का पालन करें
इस पर CJI सूर्य कांत ने कहा कि अदालत को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने दें। उन्होंने गौरव भाटिया से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल करने को कहा। CJI ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के सामने सभी समान हैं और उचित प्रक्रिया के बिना किसी मामले को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।
तीन सदस्यीय बेंच ने की सुनवाई
मामले की सुनवाई CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की। गौरव भाटिया ने कोर्ट को बताया कि मामले की सुनवाई बार-बार टल रही है और याचिकाकर्ता भी निर्धारित तारीखों पर खुद पेश नहीं होते हैं।