Jharkhand News: झारखंड में जाति, आय, आवासीय और EWS प्रमाण पत्र बनवाने वालों के लिए सरकार ने प्रक्रिया आसान कर दी है. अब लोगों को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. जरूरत पड़ने पर ये प्रमाण पत्र ऑफलाइन भी जारी किए जा सकेंगे. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 27 अगस्त को आदेश जारी किया है. आदेश की प्रति राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दी गई है.
तीन महीने तक लागू रहेगी नई व्यवस्था
सरकार का यह निर्देश फिलहाल अगले तीन महीने तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान जरूरत के हिसाब से आवेदक अंचल कार्यालय और अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDO कार्यालय से ऑफलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे. बाद में इन प्रमाण पत्रों की जानकारी ऑनलाइन सिस्टम में भी दर्ज की जा सकेगी.
आवेदन बढ़ने से कार्यालयों पर बढ़ा था दबाव
दरअसल, राज्य के कई जिलों में जाति, आय, आवासीय और EWS प्रमाण पत्र के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हो गए थे. लगातार बढ़ते आवेदनों के कारण अंचल और SDO कार्यालयों में काम का दबाव बढ़ गया था. इससे लोगों को प्रमाण पत्र हासिल करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. कई जिलों के उपायुक्तों ने इसी समस्या को देखते हुए सरकार से ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति मांगी थी. इसके बाद कार्मिक विभाग ने तीन महीने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया.
2022 में भी मिली थी ऑफलाइन अनुमति
झारखंड सरकार इससे पहले भी ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था शुरू कर चुकी है. 22 फरवरी 2022 को जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन जारी करने की अनुमति दी गई थी. बाद में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया था. अब नई व्यवस्था के तहत जरूरतमंद लोगों को कुछ समय के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन माध्यम से भी प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा मिलेगी.