Hazaribagh Municipal Corporation: हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए अवैध होर्डिंग्स, यूनिपोल और अन्य विज्ञापन संरचनाओं के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. निगम ने 10 जुलाई को आम सूचना जारी कर सभी संबंधित व्यक्ति, फर्म और विज्ञापन एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अवैध संरचनाएं स्वयं हटाने का निर्देश दिया है.
बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला
नगर निगम ने बताया कि 8 जुलाई 2026 को हुई बोर्ड बैठक में सामने आया कि पीटीसी चौक, भारत माता चौक, इमली कोठी, शिमला रेस्ट हाउस के सामने, झील क्षेत्र समेत कई प्रमुख स्थानों पर बिना अनुमति और आवश्यक पंजीकरण के रात के समय बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स और यूनिपोल लगाए गए हैं.
निगम के अनुसार इनमें कई संरचनाएं सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना स्थापित की गई हैं, जिससे लोगों की जान-माल को खतरा पैदा हो गया है.
हादसे के बाद प्रशासन सख्त
नगर निगम के संज्ञान में यह भी आया कि एक असुरक्षित और अनधिकृत होर्डिंग की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो चुका है. इस घटना के बाद भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए कार्रवाई तेज कर दी गई है. निगम ने यह भी कहा कि अवैध विज्ञापन संरचनाओं के कारण राजस्व का नुकसान भी हो रहा है.
72 घंटे का समय, फिर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित पक्ष 72 घंटे के भीतर अपने अवैध होर्डिंग्स, यूनिपोल और अन्य विज्ञापन संरचनाएं हटाकर इसकी अनुपालन रिपोर्ट निगम को सौंपें. यदि किसी को आपत्ति है तो वह तय समय के भीतर लिखित जवाब भी दे सकता है.
नहीं हटाने पर होगी जब्ती
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर निगम अपने स्तर से सभी अवैध संरचनाएं हटाएगा और उन्हें जब्त करेगा. हटाने में आने वाला पूरा खर्च संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा. साथ ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.