Voter List Revision Jharkhand: झारखंड में 30 जून से चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान नया फोटो देना अनिवार्य नहीं है. हालांकि, चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपना हालिया रंगीन फोटो उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि मतदाता रिकॉर्ड अपडेट हो सके और नए फोटो वाला EPIC कार्ड जारी किया जा सके.
गणना प्रपत्र में फिलहाल वही फोटो दर्ज है, जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में पहले से उपलब्ध है. कई मतदाताओं की तस्वीर काफी पुरानी है. ऐसे मतदाताओं को अपने रिकॉर्ड में नया फोटो जोड़ने का अवसर दिया जा रहा है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मतदाता BLO ऐप के जरिए लाइव फोटो दे सकते हैं. इसके अलावा हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी लगाया जा सकता है. फोटो 4.5 सेंटीमीटर x 3.5 सेंटीमीटर आकार का होना चाहिए. फोटो पर हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए और सफेद बैकग्राउंड में चेहरा सामने से साफ दिखना जरूरी है.
घर से बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए भी विकल्प
यदि कोई मतदाता नौकरी, पढ़ाई या किसी दूसरे कारण से झारखंड से बाहर है और BLO के आने के समय घर पर मौजूद नहीं है, तो उसके परिवार का सदस्य गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकता है. परिवार का सदस्य मतदाता की हालिया रंगीन तस्वीर लगाकर उसे ECINET रिकॉर्ड में अपडेट कराने के लिए दे सकता है.
बीमारी या अन्य कारणों से लाइव फोटो नहीं दे पाने वाले मतदाताओं के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी. ऐसे मामलों में मतदाता या उनके परिवार का सदस्य हालिया फोटो लगाकर गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं.
फॉर्म खराब होने पर क्या करना होगा
निर्वाचन विभाग मतदाताओं को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां दे रहा है. दोनों फॉर्म QR कोड आधारित और संबंधित मतदाता के लिए अलग-अलग तैयार किए गए हैं. इनमें कुछ जानकारी पहले से दर्ज है, इसलिए किसी दूसरे मतदाता का फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
मतदाताओं को सलाह दी गई है कि पहले एक प्रति सावधानी से भरें और दूसरी प्रति अलग रखें. पहली प्रति सही भरने के बाद दूसरी प्रति को कार्बन कॉपी की तरह भरा जा सकता है.
यदि पहली प्रति भरते समय खराब हो जाती है, तो दूसरी प्रति की साफ फोटो कॉपी लेकर उसे पहली प्रति के रूप में भरा जा सकता है. दोनों प्रतियां खराब होने की स्थिति में मतदाता ECINET ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.
ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने पर मतदाता BLO की मदद से अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी ERO से नया गणना प्रपत्र ले सकते हैं. विभाग के अनुसार, ERO के पास फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध रहेगी.
बताया गया कि फोटो अपडेट और गणना प्रपत्र खराब होने से जुड़े सवालों पर झामुमो ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था.