• 2025-06-21

Jharkhand Liquor Scam Case: झारखंड में 38 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच जारी

Jharkhand Liquor Scam Case: झारखंड में हुए 38 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच लगातार जारी है। इस कड़ी में मामले के किंगपिन माने जाने वाले सिद्धार्थ सिंघानिया को शुक्रवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 23 जून तक के लिए जेल भेज दिया।
सिद्धार्थ सिंघानिया को शुक्रवार दोपहर करीब 2:58 बजे एसीबी कोर्ट लाया गया। इसके बाद शाम लगभग 4:55 बजे सिद्धार्थ को कोर्ट से निकाल कर होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि अन्य सभी आरोपियों की पेशी भी 23 जून को होनी है, इसलिए सिद्धार्थ सिंघानिया को भी 23 जून तक के लिए ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

एसीबी ने झारखंड शराब घोटाला केस में जांच के दौरान विजन और मार्शन कंपनी के सात अधिकारियों को भी दोषी पाया है। इन अधिकारियों में विजन हॉस्पिलिटी सर्विस एंड कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड के विपिन जाधव भाई परमार, महेश शेगड़े, परेश अभिसिंह ठाकुर, विक्रमसिंह अभिसिंह ठाकुर और मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के जगन तुकाराम देशाई, कमल जगन देसाई और शीतल जगन देसाई शामिल हैं।
एसीबी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि विजन कंपनी ने शराब दुकान में मैनपावर सप्लाई करने का काम लेने के लिए 5,35,35,241 रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जमा की थी। जबकि मार्शन कंपनी ने 5,02,07,576 रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जमा की थी। एसीबी को जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले थे कि उक्त दोनों कंपनी ने साल 2023 से ही फर्जी बैंक गारंटी देकर विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से शराब की पूर्व राशि को विभाग में जमा नहीं किया।
झारखंड में 38 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच जारी है। मामले के किंगपिन सिद्धार्थ सिंघानिया को 23 जून तक के लिए जेल भेज दिया गया है। एसीबी ने विजन और मार्शन कंपनी के सात अधिकारियों को भी दोषी पाया है। जांच में फर्जी बैंक गारंटी का मामला भी सामने आया है। एसीबी आगे भी जांच में जुटी हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।