20 Years Imprisonment For Rape: सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में दोषियों को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, सरायकेला ने दोनों आरोपियों संजीत नायक उर्फ संजु और अरुण नायक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला गम्हरिया थाना कांड संख्या 78/2019 से जुड़ा है, जो 10 अगस्त 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत दर्ज किया गया था। पीड़िता सुचिता नायक, उम्र लगभग 20 वर्ष, पिता कालीपदो नायक, ग्राम मुर्गाघुटु, थाना गम्हरिया की लिखित शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों ने सुनसान रास्ते में अकेली पाकर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया था।
इस मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयान, चश्मदीद गवाहों की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि दुष्कर्म जैसे अपराधों के प्रति समाज में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक कपिल देव सामड ने न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में पीड़िता के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देने की मांग की थी।
अदालत का यह फैसला महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दिशा में एक सशक्त संदेश माना जा रहा है। यह फैसला समाज में यह संदेश देता है कि दुष्कर्म जैसे अपराधों के प्रति समाज में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
गम्हरिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज दुष्कर्म के मामले में दोषियों को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दिशा में एक सशक्त संदेश माना जा रहा है। यह फैसला समाज में यह संदेश देता है कि दुष्कर्म जैसे अपराधों के प्रति समाज में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।