Ranchi News : नामकुम अंचल में जमीन रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और अवैध म्यूटेशन से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने झारखंड हाई कोर्ट को बताया है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ) और एक कर्मचारी के खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) शुरू करने की अनुमति अब तक लंबित है। एसीबी ने कहा कि अनुमति के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है।
अनुमति मिलने के बाद आगे बढ़ेगी जांच
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से बताया गया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पीई शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य है। अनुमति मिलते ही प्रारंभिक जांच शुरू कर दी जाएगी और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोपों की होनी है जांच
मामला नामकुम अंचल में जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और अवैध म्यूटेशन से जुड़ा है। आरोप है कि सरकारी प्रक्रिया का उल्लंघन कर भूमि अभिलेखों में बदलाव किए गए। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए एसीबी ने तत्कालीन सीओ और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ पीई की अनुमति मांगी है।
हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और जांच की प्रगति पर नजर बनाए हुए है। एसीबी ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि जैसे ही सरकार से अनुमति मिलेगी, प्रारंभिक जांच शुरू कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।