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  • 2026-05-19

Jharkhand News : सक्षम पदाधिकारी की नियुक्ति जरूरी, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं:- हाईकोर्ट

Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति आवश्यक नहीं होती, बल्कि पद पर सक्षम और योग्य पदाधिकारी की नियुक्ति होना ज्यादा जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।


अदालत ने प्रशासनिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से किया इनकार


सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नियुक्ति से जुड़े मामलों में न्यायालय का उद्देश्य किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रक्रिया नियमों और कानून के अनुरूप हो। कोर्ट ने माना कि प्रशासनिक अधिकारियों को नियमों के तहत निर्णय लेने का अधिकार है।


मेरिट और नियमों के आधार पर हो चयन प्रक्रिया


हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में मेरिट, योग्यता और निर्धारित नियमों का पालन सबसे अहम होना चाहिए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि प्रक्रिया निष्पक्ष और कानूनी तरीके से पूरी की गई है, तो उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

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