Jamshedpur News: जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में लंबे समय से होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले बड़े प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. इसी क्रम में रविवार 09 मार्च 2026 को नगर परिषद की टीम ने ऐसे बकायेदारों के घर-घर जाकर उन्हें अंतिम बार बकाया टैक्स जमा करने का निर्देश दिया.
होल्डिंग टैक्स का भुगतान के लिए एक सप्ताह का अंतिम समय
नगर परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों ने अब तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उन्हें एक सप्ताह का अंतिम समय दिया गया है. यदि तय समय के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की गई तो संबंधित बकायेदारों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 की धारा 181 और 184 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नगर परिषद के अनुसार धारा 181 के तहत नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्ति की चल संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और उसकी नीलामी कर बकाया कर की वसूली की जा सकती है. वहीं धारा 184 के तहत नगरपालिका को कर वसूली से संबंधित मांग-पत्र जारी करने, भुगतान की प्रक्रिया तय करने, वारंट जारी करने और कर वसूली की कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है.
नगर परिषद द्वारा जारी सूची
नगर परिषद द्वारा जारी सूची में जिन बकायेदारों को नोटिस दिया गया है, उनमें पुष्पा देवी, जोगिंदर सिंह, रवींद्र सिंह, अमरजीत सिंह भाटिया, वर्धमान, प्रकाश कौर, लाल मुनि देवी, गणेश दुबे, अमृत पाल भाटिया, नरेंद्र पाल सिंह, दिलीप सोनकर, किरण देवी, हरभजन सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, दिलीप सोनकर, दिलीप कुमार सोनकर, जयकिशन सारस्वत और सुनीता सचदेव शामिल हैं.
इस अभियान के दौरान नगर परिषद की इंफोर्समेंट टीम भी सक्रिय रही. टीम में मुख्य रूप से नगर प्रबंधक राजेंद्र कुमार, राजस्व निरीक्षक राहुल कुमार दास, उमेश प्रजापति, मो. नसीम अख्तर, स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड से बुद्धेश्वर मंडल और टैक्स कलेक्टर विजय कुमार मौजूद थे.
नगर परिषद ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना बकाया होल्डिंग टैक्स जमा कर दें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े.