Jamshedpur News: जमशेदपुर शहर में आगामी 3 मार्च से 5 मार्च तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी (नो-एंट्री) लागू रहेगी. जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक संयुक्त आदेश जारी कर दिया है. यह निर्णय टाटा फाउंडेशन डे के भव्य आयोजनों और होली पर्व के दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने तथा यातायात को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. प्रशासन का मानना है कि उत्सव के दौरान सड़कों पर आम नागरिकों और पैदल चलने वालों की भारी भीड़ रहेगी, जिसे देखते हुए बड़े वाहनों का प्रवेश दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है.
भारी और व्यावसायिक वाहनों के लिए समय सीमा निर्धारित
जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, 3 मार्च को दोपहर 3:00 बजे से लेकर रात 12:00 बजे तक शहर की सीमाओं के भीतर सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. इसी प्रकार, 5 मार्च को भी दोपहर 3:00 बजे से रात 12:00 बजे तक भारी वाहनों के साथ-साथ सभी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इन प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने के लिए शहर के सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि नियमों का उल्लंघन न हो सके.
यात्री बसों और आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी छूट
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम जनता की सुविधा के लिए यात्री बसों के परिचालन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, वे अपनी निर्धारित समयावधि में आवाजाही कर सकेंगी. इसके अतिरिक्त, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवाओं को नो-एंट्री के दायरे से बाहर रखा गया है. उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक डीएसपी द्वारा जारी इस संयुक्त आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार के समय किसी भी आपात स्थिति में राहत कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो.
वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की जिला प्रशासन की अपील
नो-एंट्री लागू होने के कारण बाहरी इलाकों से आने वाले भारी वाहनों को शहर के बाहर ही सुरक्षित स्थानों पर खड़ा करने या वैकल्पिक मार्गों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन ने जमशेदपुर के आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान यातायात नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें. शहर के भीतर भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम की स्थिति से बचने के लिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें.