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  • 2025-05-23

Bihar News: बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को अदालत से नहीं मिली राहत

Bihar News: दरभंगा के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को अदालत से राहत नहीं मिली है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा है। मिश्री लाल यादव को तीन महीने की सजा और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह सजा आज से शुरू होगी।


अदालत का फैसला
एमपी एमएलए कोर्ट ने मिश्री लाल यादव को भावदी 323 के तहत सजा सुनाई है, जबकि भावदी 506 में भी उन्हें आंशिक रूप से दोषी पाया गया है। इस मामले में आगे की सुनवाई 27 मई को होगी, जब अदालत सजा की अवधि और निर्णय पर विचार करेगी।

विधायक का बयान
मिश्री लाल यादव ने अदालत के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा है कि उन्हें अदालत का सम्मान है और वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

हाई कोर्ट जाने का विकल्प
एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट के पीपी रेनू झा ने पुष्टि की है कि मिश्री लाल यादव के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। वे अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और अपनी सजा को चुनौती दे सकते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2019 का है, जब उमेश मिश्रा ने विधायक पर हमला करने का आरोप लगाया था। इस मामले में मिश्री लाल यादव को दोषी पाया गया है और उन्हें सजा सुनाई गई है।

बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को अदालत से राहत नहीं मिली है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। उन्हें तीन महीने की सजा और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। मिश्री लाल यादव के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है, जहां वे अदालत के फैसले को चुनौती दे सकते हैं।
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