• 2025-05-14

Jamshedpur DC Warning To Schools: आरटीई के तहत 577 बच्चे अब भी नामांकन से वंचित, उपायुक्त ने स्कूलों को दी अंतिम चेतावनी

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right To Education Act, 2009) के तहत जिले के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए चयनित 1303 बच्चों में से अब तक केवल 726 बच्चों का ही नामांकन हो सका है। शेष 577 बच्चे अभी भी नामांकन से वंचित हैं। Jamshedpur: शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act, 2009) के तहत जिले के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए चयनित 1303 बच्चों में से अब तक केवल 726 बच्चों का ही नामांकन हो सका है। शेष 577 बच्चे अभी भी नामांकन से वंचित हैं। जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के 8 मई को दिए गए स्पष्ट निर्देश के बावजूद, कई निजी स्कूलों ने अब तक नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

उल्लेखनीय है कि डीसी ने स्कूल प्रबंधकों को पांच दिनों के अंदर सभी चयनित बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश को गंभीरता से न लेने के कारण नामांकन प्रक्रिया अधूरी रह गई। ऐसे में अब डीसी ने एक बार फिर तीन दिन की अंतिम मोहलत देते हुए चेतावनी दी है कि इसके बाद भी यदि बच्चों का नामांकन नहीं हुआ तो संबंधित स्कूलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीसी अनन्य मित्तल ने स्पष्ट किया कि यह आखिरी अवसर है। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया है कि तीन दिनों के पश्चात ऐसे सभी स्कूलों की सूची उपलब्ध कराएं जो आरटीई के तहत बच्चों के नामांकन में कोताही बरत रहे हैं। इन स्कूलों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जा रही है। शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट संकेत है कि इस अधिकार की अवहेलना करने वाले निजी स्कूल अब कार्रवाई के दायरे में होंगे।

वे अभिभावक जिनके बच्चों का अब तक नामांकन नहीं हो सका है, नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने आवेदन संख्या और संपर्क विवरण भरकर नामांकन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: