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  • 2026-04-20

Simdega News: पोक्सो मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास, 45 हजार रुपये जुर्माना

Simdega News: सिमडेगा में पोक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष अदालत ने आरोपी दीपक बाखला को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने रेंगारीह थाना कांड संख्या 08/2023 की सुनवाई के दौरान दिया.

मामला रेंगारीह थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है. आरोप था कि दीपक बाखला ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने के लिए दबाव बनाया.

पीड़िता ने बाद में पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. इसके बाद परिजन रेंगारीह थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और दीपक बाखला को नामजद अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक निशि कच्छप ने अदालत में साक्ष्य और गवाह पेश किए. सभी तथ्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
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