Ranchi News : झारखंड हाई कोर्ट ने स्कूल समिति विवाद से जुड़े एक मामले में आरोपी अभय कुमार मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे, जिसके बाद निर्धारित शर्तों का पालन करने पर उन्हें जमानत का लाभ मिलेगा।
तीन सप्ताह के भीतर निचली अदालत में करना होगा आत्मसमर्पण
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अभय कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर संबंधित निचली अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। यदि इस अवधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी होती है या वे स्वयं आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर जमानत दी जाएगी।
25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और दो जमानतदार की शर्त
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभय कुमार मिश्रा को 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत मिलने के बाद याचिकाकर्ता को मुकदमे की सुनवाई में पूरा सहयोग करना होगा और अदालत द्वारा तय की गई सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
यह मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना से संबंधित है। इस मामले में अभय कुमार मिश्रा के खिलाफ पहले ही पुलिस द्वारा जांच पूरी कर आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जा चुका है। इसी मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर लिया।