Ranchi: झारखंड विधानसभा के आगामी पंचम सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। रांची जिला प्रशासन द्वारा नए विधानसभा परिसर के आसपास के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 18 फरवरी 2026 की सुबह 8:00 बजे से प्रभावी होगा और सत्र की समाप्ति तक यानी 19 मार्च 2026 की रात 10:00 बजे तक जारी रहेगा।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह पाबंदियाँ लगाई गई हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सत्र के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान, विरोध प्रदर्शन या सुरक्षा उल्लंघन को रोकना है।
निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु
भीड़ पर पाबंदी, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर जमा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा सरकारी कर्मचारियों और शवयात्रा को छोड़कर। हथियारों का प्रदर्शन वर्जित, क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर या विस्फोटक लेकर चलने पर रोक है। पारंपरिक हथियारों पर रोक लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा या भाला जैसे उपकरण लेकर चलना प्रतिबंधित होगा। विरोध प्रदर्शन निषेध, विधानसभा के घेराव, किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, धरना या आम सभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि प्रदूषण पर लगाम, सरकारी कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा।
आम जनता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निषेधाज्ञा उच्च न्यायालय, झारखंड के क्षेत्र पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।