Ranchi: सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के दहेज हत्या मामले में अदालत ने पति और ससुर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने वकील महतो और उसके बेटे आशीष कुमार को यह सजा सुनाई. दोनों पर अदालत ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर दोनों को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
19 अगस्त को दोषी ठहराए गए थे दोनों
मामले में अदालत ने 19 अगस्त को वकील महतो और आशीष कुमार को दोषी करार दिया था. इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की गई थी. मंगलवार को अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष बहस की.
2014 में हुई थी शादी
मामला वर्ष 2020 में हुई उपासना रानी की मौत से जुड़ा है. प्राथमिकी के अनुसार, हजारीबाग के नगड़ी की रहने वाली उपासना रानी की शादी वर्ष 2014 में आशीष कुमार से हुई थी. शादी के बाद से ही दहेज और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे कथित तौर पर परेशान किया जाता था. परिजनों का आरोप था कि ससुराल में उसके साथ मारपीट की जाती थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी.
पति के फोन के बाद पिता पहुंचे थे ससुराल
घटना 29 जून 2020 की है. उस दिन आशीष कुमार ने फोन कर उपासना के पिता को बताया था कि लड़ाई-झगड़े के दौरान उनकी बेटी की मौत हो गई है. बेटी की मौत की खबर मिलने के बाद पिता सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर स्थित उसके ससुराल पहुंचे. वहां उन्होंने उपासना का शव देखा. प्राथमिकी में पिता ने आरोप लगाया था कि शव के गले और चेहरे पर काले निशान दिखाई दे रहे थे. इसके बाद उन्होंने सुखदेवनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई.
पति समेत ससुराल के कई लोगों पर लगा था आरोप
मृतका के पिता ने पति आशीष कुमार के साथ उसकी सास, ससुर और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया गया था. अब इसी मामले में अदालत ने वकील महतो और आशीष कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है.