Ranchi News: रांची के रातू अंचल में जमाबंदी से जुड़ी अनियमितता के मामले में झारखंड सरकार ने विभागीय जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई करते हुए पलामू में तैनात सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी शशि भूषण सिंह की दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह दंड तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
विभागीय जांच में आरोप सही पाए गए
विभाग के अनुसार, यह मामला वर्ष 2021 का है, जब शशि भूषण सिंह रांची के रातू अंचल में राजस्व उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे. उन पर मूल रिकॉर्ड से अधिक जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा करने का आरोप लगा था. इसी आधार पर 25 मार्च 2021 को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच शुरू की गई.
रिपोर्ट और स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद फैसला
जांच की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता (नक्सल), रांची को सौंपी गई थी, जबकि अंचल अधिकारी, नगड़ी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया. जांच पूरी होने पर प्रस्तुत रिपोर्ट में आरोपों को प्रमाणित माना गया. इसके बाद विभाग ने जांच प्रतिवेदन, आरोप पत्र और अधिकारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा की. विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता की राय लेने और विभागीय मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.
असंतोषजनक जवाब पर लागू हुआ दंड
विभाग का कहना है कि नोटिस के जवाब में अधिकारी की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद सरकार ने उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया. विभागीय अधिसूचना के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. वर्तमान में शशि भूषण सिंह पलामू में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं.