Ranchi News: राजधानी रांची के किशोरगंज चौक के समीप दुकान के स्ट्रक्चर को हटाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम की कार्रवाई पर तत्काल ब्रेक लगा दिया है. अदालत ने निगम को अपना पक्ष रखने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है.
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई. प्रार्थी मेहुल मृगेंद्र की ओर से अधिवक्ता शादाब इकबाल और अधिवक्ता आयुष राज ने अदालत में पक्ष रखा.
24 घंटे में स्ट्रक्चर हटाने का मिला था नोटिस
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि 7 अगस्त को रांची नगर निगम ने दुकान के स्ट्रक्चर को अवैध बताते हुए उसे हटाने के लिए महज 24 घंटे का समय दिया था. इसके बाद निगम की ओर से स्ट्रक्चर हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
स्वीकृत नक्शा होने का प्रार्थी का दावा
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि संबंधित पूरा परिसर स्वीकृत नक्शे के तहत बना हुआ है. इसके बावजूद नगर निगम ने दुकान के स्ट्रक्चर को हटाने की कोशिश की. प्रार्थी की ओर से इस कार्रवाई को गलत बताया गया.
मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी. अदालत ने रांची नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.