Chaibasa: चाईबासा में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े एक मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुरजा दुराईबुरू और गर्दी सुंडी को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो क्षेत्र से जुड़ा है, जहां कुछ वर्ष पहले अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने और उससे जुड़े कारोबार की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और मामले में दोनों व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई।
जांच में मिले थे महत्वपूर्ण साक्ष्य
पुलिस अनुसंधान के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई अहम दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य प्रमाण पेश किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी माना और सजा सुनाने का फैसला लिया।