मुआवजा उपकर की जगह लेगा नया हेल्थ सेस
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नया स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर उस जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा, जो वर्तमान में इन हानिकारक उत्पादों पर लगाया जा रहा है। सरकार का यह कदम तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने और राजस्व के नए स्रोतों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नई कर दरें और वर्गीकरण
अधिसूचना के मुताबिक, 1 फरवरी से प्रभावी होने वाली दरें इस प्रकार होंगी पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू, इन पर 40 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।, बीड़ी पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत निर्धारित की गई है। पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगेगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।
मशीनों के लिए नए नियम अधिसूचित
सरकार ने केवल कर दरों में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि निगरानी के लिए तंबाकू व गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण एवं शुल्क संग्रह) नियम, 2026 को भी अधिसूचित किया है। इसके तहत जर्दा, सुगंधित तंबाकू और गुटखा बनाने वाली मशीनों की क्षमता के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाएगा।इस बदलाव से तंबाकू उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।