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  • 2025-11-28

Sirmtoli Flyover: सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद, हाईकोर्ट से दो जनहित याचिकाएं खारिज

Ranchi: राँची के सिरमटोली स्थित फ्लाईओवर निर्माण से जुड़े विवाद को लेकर दायर की गई दो जनहित याचिकाएं झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इन याचिकाओं में फ्लाईओवर के रैंप निर्माण से सरना स्थल के प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए विरोध किया गया था।

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सरना समिति और आदिवासी नेता गीताश्री उरांव की ओर से दायर की गई ये याचिकाएं राजनीति से प्रेरित थीं।

इस फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर पिछले काफी समय से आदिवासी समुदाय और विभिन्न संगठनों में विरोध था। विरोध करने वाले संगठनों का दावा था कि रैंप सीधे केंद्रीय सरना स्थल के मुख्य द्वार के समीप उतर रहा है, जिससे उनकी धार्मिक आस्था और स्थल तक पहुँच बाधित हो रही है। 

इस विवाद ने राजधानी रांची में बड़े विरोध प्रदर्शनों 

इस विवाद ने राजधानी रांची में बड़े विरोध प्रदर्शनों और बंद तक का रूप ले लिया था। हाईकोर्ट द्वारा याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद, सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण और रैंप को लेकर चल रहे कानूनी विवाद पर विराम लग गया है। यह फैसला राज्य में आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी अनुमोदन माना जा रहा है, जिससे परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
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