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  • 2025-11-07

Jharkhand High Court: सिख दंगा मामले में हाईकोर्ट सख्त, आयोग को 11 नवंबर तक सुविधाएं देने का निर्देश

Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सिख दंगे से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और मामले की निगरानी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से आयोग को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी मांगी।

सुनवाई में बताया गया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीपी सिंह की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय

सुनवाई में बताया गया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीपी सिंह की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग को अब तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 11 नवंबर तक आयोग को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, अन्यथा संबंधित अधिकारी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि आयोग की अनुशंसा

पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि आयोग की अनुशंसा पर 41 में से 39 पीड़ितों को मुआवजा दिया जा चुका है। अदालत ने शेष मामलों की रिपोर्ट भी जल्द पेश करने का निर्देश दिया है।
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