Ranchi: रांची स्थित ओरमांझी के गुंजा देवनजारा गांव में करीब तीन साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषियों में एक महिला भी शामिल है. अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाया. अब 17 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
11 आरोपियों को ठहराया गया दोषी
अदालत ने सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया और सूकरा मुंडा को दोषी करार दिया है.
मकई की फसल को लेकर शुरू हुआ था विवाद
मामला 31 अगस्त 2023 का है. गांव में खेत में लगी मकई की फसल को एक सुअर द्वारा नुकसान पहुंचाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. इसी दौरान झामेश्वर बेदिया का सहजनाथ के परिवार के एक सदस्य से झगड़ा हो गया. आरोप के मुताबिक, विवाद के दौरान झामेश्वर ने उसकी पिटाई कर दी थी.
रात में घर पहुंचकर किया हमला
बताया गया कि इसी विवाद को लेकर रात करीब 11 बजे सहजनाथ अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ झामेश्वर के घर पहुंचा. उस समय घर में झामेश्वर, उनकी दोनों पत्नियां सरिता और संजू देवी और उनका भतीजा मौजूद था.
आरोप है कि घर में घुसते ही आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद कुदाल, दबली और चापड़ से हमला किया गया, जिसमें झामेश्वर, सरिता और संजू देवी की मौत हो गई. बताया गया है कि मृतकों में एक महिला गर्भवती भी थी. आरोपी और मृतक एक ही गोतिया के बताए गए हैं.
17 सितंबर को तय होगी सजा
मामले में अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. अब 17 सितंबर को अदालत सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलील सुनेगी. इसके बाद दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.