Jharkhand High Court: धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं होने के कारण रद्द किए गए मेडिकल दाखिले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने छात्र एस. रॉय का दाखिला रद्द करने के 11 सितंबर 2026 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है.
दाखिले के समय कॉलेज में जमा किया था प्रमाण पत्र
मामले के अनुसार, कॉलेज ने 11 सितंबर को छात्र का दाखिला रद्द कर दिया था. इसके पीछे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया में अपलोड नहीं होने को आधार बनाया गया था.
छात्र की ओर से अदालत में बताया गया कि दाखिले के समय ही 2 सितंबर 2026 को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कॉलेज में जमा कर दिया गया था. कॉलेज ने इस प्रमाण पत्र को स्वीकार भी किया था.
ऑनलाइन अपलोड नहीं होने पर दाखिला रद्द करने पर सवाल
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि जब छात्र ने निर्धारित समय पर प्रमाण पत्र कॉलेज में जमा कर दिया था और उसे स्वीकार भी किया गया, तो केवल ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होने के आधार पर दाखिला रद्द करना उचित नहीं है.
कोर्ट ने दाखिला रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने छात्र को तत्काल राहत दी. अदालत ने 11 सितंबर 2026 को जारी दाखिला रद्द करने के आदेश को फिलहाल प्रभावी नहीं करने का निर्देश दिया है.
इस तरह कोर्ट के अगले आदेश तक छात्र का दाखिला रद्द करने का फैसला लागू नहीं होगा.