Ranchi News: बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने के आदेश पर रोक लगाने और मामले की आगे की कार्यवाही पर भी रोक की मांग की गई है।
ED को 16 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 16 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई भी 16 सितंबर को होगी।
ED की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।
विशेष अदालत के आदेश को दी गई चुनौती
हेमंत सोरेन ने ED की विशेष अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले में ED की विशेष अदालत अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 15 आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप गठन कर चुकी है।
वहीं राजकुमार पाहन समेत दो आरोपियों के खिलाफ अभी आरोप गठन नहीं हुआ है।
मामले में राजस्वकर्मी भानु प्रसाद प्रताप, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरसाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरसाद समेत अन्य आरोपी हैं।
ED ने की थी कई जगह कार्रवाई
कथित जमीन फर्जीवाड़े के मामले में ED की ओर से कई बार कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान JMM नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जांच पूरी करने के बाद ED ने आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी।