Ranchi News: दुमका जिले के जरमुंडी मौजा में जमीन पर कथित अतिक्रमण और निर्माण से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के उपायुक्त को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने शिकायत पर आवश्यक कदम उठाने के लिए तीन सप्ताह का समय तय किया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। याचिकाकर्ता राज कुमार श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि जरमुंडी मौजा में स्थित करीब 2 एकड़ 11 डिसमिल जमीन पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
पहले भी अधिकारियों को दी गई थी शिकायत
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की शिकायत पहले ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के पास की जा चुकी थी। जरमुंडी के अंचल अधिकारी ने भी थाना प्रभारी को मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
इसके बावजूद जमीन पर निर्माण और अतिक्रमण को लेकर शिकायत का समाधान नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की जानकारी दुमका के उपायुक्त को भी दिए जाने की बात अदालत को बताई गई।
तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार कार्रवाई का आदेश
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायत को लेकर संबंधित अधिकारियों को पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। इसके बाद अदालत ने दुमका के उपायुक्त को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने या उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के तीन सप्ताह के भीतर मामले में कानून के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कोर्ट के निर्देश के साथ ही इस याचिका का निष्पादन कर दिया गया।