Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट ने असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर यानी APP की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई की. यह याचिका भर्ती प्रक्रिया पर सरकार की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचिका की कॉपी JPSC को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.
सरकार के फैसले से APP रेगुलर परीक्षा प्रभावित हुई है. यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 6/2025 के तहत होनी है. इसके अलावा APP बैकलॉग परीक्षा की प्रक्रिया भी रोकी गई है. इसका विज्ञापन संख्या 5/2025 है. इस मामले को लेकर आलोक रंजन, आदित्य भास्कर, आनंद सिंह और अनिरुद्ध ओझा ने हाई कोर्ट का रुख किया है.
CID जांच के बाद सरकार ने लिया फैसला
मामले की पृष्ठभूमि CID की जांच से जुड़ी है. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार ने उन परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिनमें TDPL की भूमिका पाई गई थी. सरकार ने साल 2014 से अब तक आयोजित भर्ती परीक्षाओं में संभावित गड़बड़ियों की जांच कराने की बात भी कही है. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.
अधिसूचना के मुताबिक कुल 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है. वहीं 6 परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है. इसके अलावा 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है. अब APP नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी. कोर्ट की अगली सुनवाई में मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.