Ranchi News: झारखंड में Food Safety Appellate Tribunal के कामकाज को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल (RG) को निर्देश दिया है कि शुक्रवार तक मौखिक रूप से बताया जाए कि राज्य में Food Safety Appellate Tribunal का गठन हुआ है या नहीं और यदि बना है तो वर्तमान में वह काम कर रहा है या नहीं।
यह मामला रंजन कुमार की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अभिजीत आनंद ने अदालत को बताया कि झारखंड में Food Safety Appellate Tribunal के प्रभावी रूप से काम नहीं करने के कारण Food Safety से जुड़े मामलों में अपील की सुनवाई नहीं हो पा रही है।
2020 में जारी हुआ था नोटिफिकेशन, अगली सुनवाई सोमवार को
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2020 में राज्य सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें रांची के लिए प्रधान न्यायायुक्त और अन्य जिलों के लिए प्रधान जिला जज को Tribunal के पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित करने का प्रावधान किया गया था।
इसके बावजूद Tribunal के वास्तविक रूप से काम करने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी को लेकर अदालत के समक्ष सवाल उठाया गया कि यदि Tribunal का गठन किया गया है तो वह वर्तमान में कार्यरत है या नहीं।
हाईकोर्ट ने अब रजिस्ट्रार जनरल से Food Safety Appellate Tribunal की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार शुक्रवार तक इस संबंध में मौखिक जानकारी दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।