Jharkhand High Court: JSSC की माध्यमिक आचार्य पुनर्परीक्षा से जुड़े विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.
यह मामला अर्पणा कुमारी और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उनका कथित हैकिंग मामले से कोई संबंध नहीं है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग ने बिना किसी प्रारंभिक या स्वतंत्र जांच के सीधे पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया. उनका कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हैकिंग की घटना हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी या आयोग की व्यवस्था की हो सकती है, न कि अभ्यर्थियों की.
सुनवाई के दौरान पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर भी सवाल उठा. अदालत को बताया गया कि आयोग की पुनर्परीक्षा संबंधी अधिसूचना में 2,819 अभ्यर्थियों का उल्लेख है, जबकि हाईकोर्ट में दाखिल शपथपत्र में 2,837 अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा के लिए बुलाए जाने की जानकारी दी गई है.
अब इस मामले में आगे की सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जहां अदालत दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे विचार करेगी.