Jharkhand: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी से जुड़े बाल श्रम मामले में सोमवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। एसटी-एससी समेत अन्य मामलों के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में आरोप गठन की प्रक्रिया से पहले सुनील तिवारी की ओर से डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गई। अदालत में याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की आगे की प्रक्रिया के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी गई है। अब इस मामले में 18 अगस्त को फिर सुनवाई होगी।
बाल श्रम कानून उल्लंघन का दर्ज है मामला
यह मामला बाल श्रम निषेध अधिनियम से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सुनील तिवारी के आवास पर काम कर रही एक नाबालिग बच्ची को मुक्त कराया गया था। इसके बाद इस मामले में रांची के अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की जांच के दौरान श्रम विभाग की ओर से भी कार्रवाई की गई थी। श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्ण ने 7 सितंबर 2021 को बाल श्रम निषेध कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
20 हजार रुपये जमा करने का दिया गया था निर्देश
श्रम विभाग की कार्रवाई के तहत सुनील तिवारी को जिला बाल श्रम सुधार एवं वेलफेयर फंड में 20 हजार रुपये जमा करने का आदेश भी दिया गया था। इसी मामले में अब न्यायालय में सुनवाई जारी है। फिलहाल अदालत में आरोप गठन से पहले सुनील तिवारी की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई होनी है। 18 अगस्त को होने वाली सुनवाई के बाद मामले की आगे की दिशा तय होगी।