Salman Khan Black Buck Case: फिल्म काला हिरण, द बैटल फॉर लेगेसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने फिल्म के टीजर और उससे जुड़े डिजिटल कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने का आदेश दिया है. यह फैसला अभिनेता सलमान खान की पहचान के कथित इस्तेमाल से जुड़े विवाद पर सुनवाई के दौरान आया.
सुनवाई में अदालत ने उठाए गंभीर सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की पहचान या सार्वजनिक छवि का इस्तेमाल करते समय कानूनी सीमाओं का पालन करना जरूरी है. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए जाएं तो ऐसे मामलों को बढ़ावा मिल सकता है. इसी आधार पर कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए विवादित सामग्री हटाने के निर्देश दिए.
पहचान के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने
फिल्म निर्माता अमित जानी की ओर से अदालत को बताया गया कि फिल्म एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और टीजर में कहीं भी सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है. उनका पक्ष था कि सार्वजनिक घटनाओं से प्रेरित विषयों पर फिल्म बनाना किसी नियम का उल्लंघन नहीं है.
वहीं सलमान खान की ओर से पेश वकीलों ने आरोप लगाया कि टीजर और प्रचार सामग्री में ऐसे कई संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, जिनसे सीधे अभिनेता की पहचान जुड़ती है. उनका दावा था कि सलमान खान जैसा लुक, उनका चर्चित नीला ब्रेसलेट और अन्य प्रतीकों के जरिए उनकी लोकप्रिय छवि का लाभ उठाने की कोशिश की गई.
फिलहाल हटेगा विवादित कंटेंट
अदालत के आदेश के बाद फिल्म काला हिरण से जुड़े टीजर और अन्य डिजिटल लिंक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि फिल्म निर्माता लगातार यह कहते रहे हैं कि उनकी फिल्म पूरी तरह काल्पनिक कहानी पर आधारित है. समाचार लिखे जाने तक दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा आदेश पर संबंधित पक्ष की ओर से कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी. फिलहाल मामले में कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी है.