Jharkhand Joint Secretary Suspended: झारखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 15 जुलाई 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की है.
सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामले में कार्रवाई
मामला राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने से संबंधित है. सरकार के अनुसार, इस मामले में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति लिए बिना एक रिपोर्ट तैयार की गई. आरोप है कि रिपोर्ट में वास्तविक तथ्यों से अलग जानकारी शामिल थी और उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को भेज दिया गया.
बताया गया कि रिपोर्ट में तथ्यात्मक त्रुटियां सामने आने के बाद पहले भेजे गए प्रतिवेदन को निरस्त करना पड़ा. इसके बाद पूरे मामले में दोबारा संशोधित रिपोर्ट तैयार कर भेजने की स्थिति बनी.
गंभीर लापरवाही मानते हुए निलंबन
सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और अनुशासनहीनता माना. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अनुशंसा पर झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (1)(क) के तहत मनीषा जोसेफ तिग्गा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.
निलंबन अवधि में रहेगा यह मुख्यालय
अधिसूचना के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान मनीषा जोसेफ तिग्गा का मुख्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची स्थित प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय निर्धारित किया गया है. इस दौरान उन्हें नियम-10 के तहत निर्धारित जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.
सरकार की ओर से जारी आदेश पर संयुक्त सचिव चिन्तू दोराईबुरु के हस्ताक्षर हैं. आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, राजभवन, महालेखाकार और संबंधित विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है.