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  • 2026-07-10

Saraikela Janata Darbar: जनता दरबार में DC नितीश कुमार सिंह ने सुनीं 100 से अधिक शिकायतें, लंबित मामलों के जल्द निपटारे के दिए निर्देश

Saraikela: सरायकेला-खरसावां जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नितीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्रशासन को सौंपे। इस दौरान उपायुक्त ने एक-एक कर सभी आवेदकों की शिकायतें सुनीं और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कई मामलों का मौके पर हुआ समाधान
जनता दरबार के दौरान कुछ शिकायतों का तत्काल समाधान कर दिया गया। वहीं, जिन मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता थी, उन्हें संबंधित विभागों को भेजते हुए उपायुक्त ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और प्रत्येक आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

इन प्रमुख मुद्दों को लेकर पहुंचे फरियादी
जनता दरबार में सबसे अधिक शिकायतें मजदूरी भुगतान, सड़क निर्माण, शिक्षा, भूमि विवाद और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी रहीं। फरियादियों ने नवंबर-दिसंबर 2023 में खैगरा कंपनी के तहत कराए गए कार्य की लंबित मजदूरी का भुगतान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नीमडीह में छात्रा के नामांकन, राजनगर प्रखंड के एदल पंचायत अंतर्गत रुपानाचना से पाचरीकुटुम तक PCC सड़क निर्माण, नीमडीह के लाकड़ी गांव में सेविका चयन में कथित अनियमितता, गम्हरिया प्रखंड के बाड़ाकड़ा टोला आमदिया में यमुना तालाब पर स्नान घाट एवं समाहरणालय से जोड़ने वाली सड़क निर्माण की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति, भूमि विवाद, विद्युत आपूर्ति और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े आवेदन भी उपायुक्त को सौंपे गए।



उपायुक्त ने जनता दरबार को बताया प्रभावी संवाद का माध्यम
उपायुक्त नितीश कुमार सिंह ने कहा कि साप्ताहिक जनता दरबार प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधे संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का पारदर्शी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच कर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करें। साथ ही गंभीर और जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
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